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उत्तराखंड की तर्ज पर निषादों को जल्द मिलेगा आरक्षण

आरक्षण की आस में दशकों से मझधार में फंसी 17 अतिपिछड़ी जातियों की नैया को अब ठोस किनारा मिलता नजर आ रहा है। एक तो केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार के रूप में दो पतवार खेवनहार बनकर आगे आई भाजपा के हाथ में हैं और दूसरा मौसम भी अनुकूल (चुनावी) बनता जा रहा है। दो रास्ते बताए जा रहे हैं, जो नियमों के भंवर में फंसाए बिना निषाद, केवट, राजभर सहित 17 जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण दिला सकते हैं। पूरी संभावना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा उत्तराखंड की तर्ज पर 13 प्रतिशत आबादी वाली इन जातियों पर बड़ा दांव चल दे।
प्रदेश में कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमान, बाथम, तुरहा, गोड़िया, मांझी और महुआ ऐसी 17 अतिपिछड़ी जातियां हैं, जिन्हें संविधान में तो अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया, लेकिन तमाम तकनीकी और राजनीतिक उलटफेर के चलते यह अनुसूचित जाति वर्ग की सूची से बाहर हो गई। अनुसूचित संविधान आदेश 1950 के आधार पर 1991 तक इन्हें अनुसूचित जाति का आरक्षण मिला और उसके बाद से इनका हक राजनीतक दलों के लिए एक ‘मुद्दा’ बन गया, जो चुनावों के दौरान फुटबाल की तरह राजनीतिक चौखट और कोर्ट के कठघरों से टकराती रही।
यह ‘सुनिश्चित विफल’ प्रयास सिर्फ इसलिए होते रहे, क्योंकि प्रदेश में इन जातियों का लगभग 13 प्रतिशत वोट है। इन पर 2005 में तत्कालीन सपा मुखिया और मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने सबसे पहले दांव लगाया और इन्हें अनुसूचित जाति में शामिल करने का आदेश जारी कर दिया। चूंकि, राज्य को किसी जाति को अनुसूचित करने का अधिकार नहीं है, इसलिए हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। बाद में यूपी सरकार ने भी उसे वापस ले लिया। बसपा की सरकार बनने पर मायावती ने अनुसूचित जाति के आरक्षण का कोटा 21 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने की मांग के साथ केंद्र सरकार को 17 जातियों का प्रस्ताव बढ़ाया, जो आगे नहीं बढ़ा। यही दांव अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में चलते हुए 2016 में दो अधिसूचनाएं जारी कीं। फिर उनके अनुपालन के संदर्भ में कोर्ट के निर्णय पर योगी सरकार ने 2019 में अधिसूचना जारी की। इन सभी अधिसूचनाओं को हाईकोर्ट द्वारा हाल ही में रद किए जाने के बाद सवाल है कि अब भाजपा क्या करेगी?
इस मुद्दे पर लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहे दलित शोषित वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष संतराम प्रजापति ने बताया कि उत्तराखंड में शिल्पकार जाति समूह को अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण दिया गया। इसके लिए तत्कालीन उत्तराखंड सरकार ने 16 दिसंबर, 2013 को अनुसूचित संविधान आदेश 1950 को ही री-सर्कुलेट किया। उसी जाति समूह में केवट भी हैं। वहां आज भी उसी आधार पर प्रमाण-पत्र बन रहे हैं। कोई तकनीकी पेंच भी नहीं फंसा। वह मानते हैं कि भाजपा सरकार भी अब दो रास्ते अपना सकती है। आसान विकल्प है कि संविधान आदेश 1950 का अनुपालन कराने के लिए स्पष्टीकरण के साथ अधिसूचना जारी करे। नए सिरे से जातियों को अनुसूचित करने जैसे शब्दों का प्रयोग न हो। इसके अलावा इन जातियों को मूल जाति के रूप में अनुसूचित जाति में शामिल किया जा सकता है। इस पर संसद में मुहर लगवानी पड़ेगी। वहीं, मझवार जाति के आरक्षण के मुद्दे को अपनी शर्त में शामिल कर भाजपा से गठबंधन करने वाले निषाद पार्टी के अध्यक्ष व मत्स्य विकास मंत्री संजय निषाद। को भरोसा है कि भाजपा सरकार जल्द ही 17 जातियों को आरक्षण दिलाएगी। वह मानते हैं कि यूपीय में भी उत्तराखंड की तर्ज पर ही आरक्षण दिए जाने की प्रबल संभावना है। इसके लिए उनकी शीर्ष स्तर पर लगातार बात भी चल रही है।
प्रदेश में कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमान, बाथम, तुरहा, गोड़िया, मांझी और महुआ ऐसी 17 अतिपिछड़ी जातियां हैं, जिन्हें संविधान में तो अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया, लेकिन तमाम तकनीकी और राजनीतिक उलटफेर के चलते यह अनुसूचित जाति वर्ग की सूची से बाहर हो गई। अनुसूचित संविधान आदेश 1950 के आधार पर 1991 तक इन्हें अनुसूचित जाति का आरक्षण मिला और उसके बाद से इनका हक राजनीतक दलों के लिए एक ‘मुद्दा’ बन गया, जो चुनावों के दौरान फुटबाल की तरह राजनीतिक चौखट और कोर्ट के कठघरों से टकराती रही।
यह ‘सुनिश्चित विफल’ प्रयास सिर्फ इसलिए होते रहे, क्योंकि प्रदेश में इन जातियों का लगभग 13 प्रतिशत वोट है। इन पर 2005 में तत्कालीन सपा मुखिया और मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने सबसे पहले दांव लगाया और इन्हें अनुसूचित जाति में शामिल करने का आदेश जारी कर दिया। चूंकि, राज्य को किसी जाति को अनुसूचित करने का अधिकार नहीं है, इसलिए हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। बाद में यूपी सरकार ने भी उसे वापस ले लिया। बसपा की सरकार बनने पर मायावती ने अनुसूचित जाति के आरक्षण का कोटा 21 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने की मांग के साथ केंद्र सरकार को 17 जातियों का प्रस्ताव बढ़ाया, जो आगे नहीं बढ़ा। यही दांव अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में चलते हुए 2016 में दो अधिसूचनाएं जारी कीं। फिर उनके अनुपालन के संदर्भ में कोर्ट के निर्णय पर योगी सरकार ने 2019 में अधिसूचना जारी की। इन सभी अधिसूचनाओं को हाईकोर्ट द्वारा हाल ही में रद किए जाने के बाद सवाल है कि अब भाजपा क्या करेगी?
इस मुद्दे पर लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहे दलित शोषित वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष संतराम प्रजापति ने बताया कि उत्तराखंड में शिल्पकार जाति समूह को अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण दिया गया। इसके लिए तत्कालीन उत्तराखंड सरकार ने 16 दिसंबर, 2013 को अनुसूचित संविधान आदेश 1950 को ही री-सर्कुलेट किया। उसी जाति समूह में केवट भी हैं। वहां आज भी उसी आधार पर प्रमाण-पत्र बन रहे हैं। कोई तकनीकी पेंच भी नहीं फंसा। वह मानते हैं कि भाजपा सरकार भी अब दो रास्ते अपना सकती है। आसान विकल्प है कि संविधान आदेश 1950 का अनुपालन कराने के लिए स्पष्टीकरण के साथ अधिसूचना जारी करे। नए सिरे से जातियों को अनुसूचित करने जैसे शब्दों का प्रयोग न हो। इसके अलावा इन जातियों को मूल जाति के रूप में अनुसूचित जाति में शामिल किया जा सकता है। इस पर संसद में मुहर लगवानी पड़ेगी। वहीं, मझवार जाति के आरक्षण के मुद्दे को अपनी शर्त में शामिल कर भाजपा से गठबंधन करने वाले निषाद पार्टी के अध्यक्ष व मत्स्य विकास मंत्री संजय निषाद। को भरोसा है कि भाजपा सरकार जल्द ही 17 जातियों को आरक्षण दिलाएगी। वह मानते हैं कि यूपीय में भी उत्तराखंड की तर्ज पर ही आरक्षण दिए जाने की प्रबल संभावना है। इसके लिए उनकी शीर्ष स्तर पर लगातार बात भी चल रही है।